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दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को यूट्यूबर अजीत भारती को एससी/एसटी एक्ट के तहत दर्ज मामले में राहत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
सुनवाई के दौरान अजीत भारती के वकील ने अदालत के सामने दलील रखी कि भारती ने कोई जातिसूचक गाली नहीं दी थी। वकील के मुताबिक, भारती ने अपने परिवार के एक सदस्य के खिलाफ गंभीर उकसावे के जवाब में प्रतिक्रिया दी थी।
हालांकि, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ प्रताप सिंह ने अजीत भारती की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
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