
नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने राष्ट्रीय राजधानी में पांच दिनों के लिए कुछ हवाई गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया है। ब्रिक्स-2026 सम्मेलन को देखते हुए सुरक्षा खतरों के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। यह आदेश 10 सितंबर 2026 से प्रभावी होकर 14 सितंबर 2026 तक लागू रहेगा।
प्रतिबंध के दायरे में पैरा-ग्लाइडर, पैरा-मोटर, हैंग-ग्लाइडर, यूएवी, यूएएस, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट और रिमोट से उड़ाए जाने वाले एयरक्राफ्ट शामिल हैं। इसके अलावा हॉट एयर बैलून, छोटे आकार के पावर्ड एयरक्राफ्ट और क्वाडकॉप्टर पर भी रोक रहेगी। विमान से पैरा-जंपिंग, पतंग उड़ाने और गुब्बारा विज्ञापन की गतिविधियां भी प्रतिबंधित रहेंगी। पुलिस आयुक्त ने यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया है।
सुरक्षा संबंधी चिंताएं
पुलिस आयुक्त कार्यालय के अनुसार, आपराधिक, असामाजिक और भारतविरोधी तत्व इन हवाई प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आम जनता, गणमान्य व्यक्तियों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। ब्रिक्स-2026 जैसे अंतरराष्ट्रीय आयोजन के दौरान ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाना जरूरी है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है।
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