
नई दिल्ली में 6 जून को प्रस्तावित ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के विरोध प्रदर्शन को लेकर दायर एक याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। अदालत ने याचिका को तुरंत सूचीबद्ध करने की मांग ठुकराते हुए इसे सामान्य प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है।
याचिकाकर्ता ने अदालत से आग्रह किया था कि मामले को तुरंत सुना जाए, क्योंकि 6 जून को प्रस्तावित प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की संभावना है। हालांकि, हाई कोर्ट ने इस आग्रह को स्वीकार नहीं किया और कहा कि मामले की सुनवाई तय प्रक्रिया के अनुसार ही होगी।
याचिका में दावा किया गया था कि प्रस्तावित प्रदर्शन के दौरान भारी भीड़ इकट्ठा हो सकती है, जिससे शहर में यातायात व्यवस्था प्रभावित होने और आम जनजीवन बाधित होने की आशंका है।
इसके साथ ही दिल्ली पुलिस से मांग की गई थी कि वह मौके पर पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात करे, ट्रैफिक डायवर्जन प्लान तैयार करे और जरूरत पड़ने पर संबंधित इलाकों में धारा 144 लागू करने जैसे कदम उठाए।
हाल के दिनों में चर्चा में आई ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ ने 6 जून को विभिन्न मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है। पार्टी की ओर से कहा गया है कि उनका प्रदर्शन शांतिपूर्ण होगा, लेकिन सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है।
इस मामले पर दिल्ली पुलिस की ओर से अब तक कोई औपचारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हालांकि, सूत्रों के अनुसार पुलिस प्रदर्शन की संभावित तैयारियों पर नजर बनाए हुए है और कानून-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।
दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब यह याचिका नियमित सूची के तहत सुनी जाएगी। फिलहाल 6 जून के प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर प्रशासनिक और सुरक्षा तैयारियों पर नजर बनी हुई है।
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