
नई दिल्ली। सरकार ने चांदी के आयात से जुड़े नियमों को तत्काल प्रभाव से सख्त कर दिया है। इस फैसले के तहत चांदी को अब ‘मुक्त श्रेणी’ से हटाकर ‘प्रतिबंधित श्रेणी’ में डाल दिया गया है। इसके साथ ही इसके आयात के लिए अब सरकारी लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है।
विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) की ओर से जारी अधिसूचना में यह जानकारी दी गई है। नए नियमों के अनुसार सोने और प्लैटिनम से लेपित चांदी भी इसी श्रेणी के अंतर्गत आएगी। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
नए बदलाव के बाद चांदी का आयात पहले की तरह आसानी से नहीं किया जा सकेगा। अब आयातकों को सरकार से अनुमति लेकर ही चांदी का आयात करना होगा, जिससे इस प्रक्रिया पर नियंत्रण और सख्ती दोनों बढ़ जाएंगे।
गौरतलब है कि सरकार ने 13 मई को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया था। यह लगातार दूसरा बड़ा कदम माना जा रहा है, जो सोना, चांदी और अन्य कीमती धातुओं के आयात को प्रभावित करेगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि इन दोनों फैसलों का सीधा असर घरेलू बाजार और व्यापारिक गतिविधियों पर पड़ सकता है। आयात महंगा और सीमित होने से चांदी की उपलब्धता और कीमतों पर भी प्रभाव देखने को मिल सकता है।
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