
दिल्ली। विदेश यात्रा, पढ़ाई या नौकरी के लिए पासपोर्ट बनवाने की योजना बना रहे लोगों के लिए अब जेब और ढीली करनी पड़ेगी। केंद्र सरकार ने पासपोर्ट सेवाओं की फीस में बढ़ोतरी करते हुए नई दरें जारी कर दी हैं। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी 'पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2026' के अनुसार यह बदलाव 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में लागू होंगे।
18 वर्ष या उससे अधिक आयु के आवेदकों के लिए पासपोर्ट शुल्क में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की गई है।
18 वर्ष से कम आयु के आवेदकों के लिए भी फीस बढ़ा दी गई है।
नाबालिगों का पासपोर्ट 5 वर्ष या 18 वर्ष की उम्र तक, जो भी पहले हो, वैध रहता है।
पासपोर्ट गुम होने या खराब होने की स्थिति में अब नया या डुप्लीकेट पासपोर्ट बनवाना और महंगा हो गया है।
पासपोर्ट से जुड़े अन्य प्रमाणपत्रों की फीस भी संशोधित की गई है।
सरकार ने राहत के तहत 8 वर्ष तक के बच्चों और 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को नए आवेदन पर 10 प्रतिशत शुल्क छूट जारी रखने का प्रावधान रखा है।
नई दरों के लागू होने के बाद पासपोर्ट बनवाने वालों को अपना बजट पहले से तैयार करना होगा। हालांकि वयस्कों का पासपोर्ट पहले की तरह 10 वर्षों तक वैध रहेगा।
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