
नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने गुरुवार को ग्रुप ‘C’ श्रेणी के विभिन्न पदों पर पूर्व-अग्निवीरों के लिए आरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत पुलिस कॉन्स्टेबल, फायरमैन, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और वाइल्डलाइफ गार्ड जैसे पदों पर 20 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है।
उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव, दिल्ली पुलिस आयुक्त और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक में इस नीति की समीक्षा की और इसके प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। उन्होंने इस निर्णय की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर साझा की।
एलजी संधू ने कहा कि यह पहल केंद्र सरकार की नीति और दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य अग्निवीर योजना के तहत प्रशिक्षित युवाओं के अनुशासन, कौशल और अनुभव का बेहतर उपयोग करना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ग्रुप ‘C’ (नॉन-गजेटेड) पदों पर सीधी भर्ती में यह आरक्षण लागू किया जाएगा।
अधिकारियों के अनुसार, इस व्यवस्था का उद्देश्य पूर्व-अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में बेहतर अवसर प्रदान करना है। सभी पात्र उम्मीदवारों के लिए भर्ती प्रक्रिया खुली रहेगी ताकि वे समान अवसरों का लाभ उठा सकें। इसे देश सेवा कर चुके युवाओं के योगदान को सम्मान देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
निर्देशों के अनुसार, सभी संबंधित विभागों को भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन तय समय सीमा के भीतर पूरा करना होगा। इसके लिए 30 जून की समय सीमा निर्धारित की गई है। साथ ही विभागों को यह भी अधिकार दिया गया है कि वे नियुक्त कर्मियों की विशेष क्षमताओं का उपयोग अपनी परिचालन आवश्यकताओं के अनुसार कर सकें।
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