
अहमदाबाद। गुजरात हाई कोर्ट ने 2008 के अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए 38 दोषियों को दी गई मौत की सजा को कायम रखा है। अदालत ने निचली अदालत के फैसले की पुष्टि करते हुए राज्य सरकार की ओर से दायर कन्फर्मेशन याचिका पर अपना निर्णय सुनाया।
इस मामले में अहमदाबाद सिटी सिविल एंड सेशंस कोर्ट ने पहले 38 आरोपियों को फांसी की सजा और 11 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इसके बाद राज्य सरकार ने मौत की सजा की पुष्टि के लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
गुजरात हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद निचली अदालत के फैसले को सही मानते हुए 38 दोषियों की सजा बरकरार रखने का आदेश दिया।
बता दें कि वर्ष 2008 में अहमदाबाद शहर में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों ने पूरे देश को झकझोर दिया था। इस मामले में लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद निचली अदालत ने दोषियों के खिलाफ सजा का ऐलान किया था।
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